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Admin - Liyakat Mansuri

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 14 साल की पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा , 20 हजार का लगाया जुर्माना

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 14 साल की पोक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा , कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया

पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने सुनाई सजा , नाबालिग को किडनैप कर 2 दिन तक किया था दुष्कर्म



सिरोही की पोक्सो स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने नाबालिग किशोरी का किडनैप और दुष्कर्म करने के आरोपी शंकरलाल गरासिया को 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है वही कोर्ट ने मामले में सह आरोपी चुनियाराम को बरी कर दिया है

लोक अभियोजक प्रकाश धवल ने बताया कि स्वरूपगंज थाने में एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि 12 अप्रैल 2019 की शाम करीब 7 बजे उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी कपड़े धोने के लिए कुएं पर गई थी। इस दौरान इसरा निवासी शंकर पुत्र भगाराम गरासिया उसके दो साथियों के साथ वहां पहुंचा और उसकी बेटी को जबरन बाइक पर बैठाकर अज्ञात स्थान पर ले गया, जहां 2 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया वही मौका मिलने पर उसकी बेटी वहां से भागकर घर पहुंची ओर  नाबालिग ने परिजनों को आपबीती सुनाई।

उन्होंने बताया कि पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई और बयान करवाने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर जांच रिपोर्ट के बाद वाद कोर्ट में पेश किया। जांच के दौरान पीड़िता की उम्र मेडिकल परीक्षण में नाबालिग पाई गई। 

कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से 10 लोगों की गवाही करवाई वही लोक अभियोजक की ओर से पेश किए गए तर्क कि पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में उसकी उम्र 16 से 18 साल बताई गई है और इसमें 2 वर्ष का अंतराल रहता है। पोक्सो एक्ट के मामले में परीक्षण के दौरान पीड़िता की उम्र के मामले में निचले स्तर को गिना जाता है। पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश जगेंद्र अग्रवाल ने लोक अभियोजक पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क से सहमत होकर आरोपी शंकरलाल को 14 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं मामले में सह आरोपी को बरी कर दिया।

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