मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, जानें क्या है मामला
मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, जानें क्या है मामला कोरोनिल के कोरोना को ठीक करने के दावे को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की याचिका पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया था. अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड ने दावा किया था कि सन 1993 से उसके पास 'कोरोनिल' ट्रेडमार्क है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, साल 1993 में ‘कोरोनिल-213 एसपीएल' और ‘कोरोनिल-92 बी' का रजिस्ट्रेशन कराया गया था. वह तब से उसका रिन्युअल करा रही है. रोज कोरोनिल के 10 लाख पैकेट की मांग- बाबा रामदेव बाबा रामदेव ने बुधवार को दावा किया था कि पतंजलि आयुर्वेद कोरोनिल की मांग को पूरा करने के लिए जूझ रही है. अभी तक वो फिलहाल रोजाना सिर्फ एक लाख पैकेट की आपूर्ति कर पा रही है. उन्होंने कहा, 'आज रोजोना कोरोनिल के 10 लाख पैकेट की मांग हो रही है, लेकिन हम सिर्फ एक लाख पैकेट ही दे पा रहे हैं.' रामदेव ने आगे कहा कि पंतजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल की कीमत सिर्फ 500 ...