मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, जानें क्या है मामला
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मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर लगाया 10 लाख का जुर्माना, जानें क्या है मामला
कोरोनिल के कोरोना को ठीक करने के दावे को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है.
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रोज कोरोनिल के 10 लाख पैकेट की मांग- बाबा रामदेव
बाबा रामदेव ने बुधवार को दावा किया था कि पतंजलि आयुर्वेद कोरोनिल की मांग को पूरा करने के लिए जूझ रही है. अभी तक वो फिलहाल रोजाना सिर्फ एक लाख पैकेट की आपूर्ति कर पा रही है. उन्होंने कहा, 'आज रोजोना कोरोनिल के 10 लाख पैकेट की मांग हो रही है, लेकिन हम सिर्फ एक लाख पैकेट ही दे पा रहे हैं.'
रामदेव ने आगे कहा कि पंतजलि आयुर्वेद ने कोरोनिल की कीमत सिर्फ 500 रुपये रखी है, लेकिन अगर हमने इसकी कीमत 5,000 रुपये रखी होती तो आज हम आसानी से पांच हजार करोड़ रुपये कमा सकते थे. लेकिन हमने ऐसा नहीं किया.
इम्यूनिटी बूस्टर की दवा है कोरोनिल
बता दें कि कोरोनिल के लॉन्च से पहले बाबा रामदेव ने दावा किया था कि कोरोनिल दवा कोरोना मरीजों को ठीक कर सकती है. हालांकि, आयुष मंत्रालय ने इसे बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया और बाद में मंत्रालय ने कहा कि पतंजलि इस दवा को इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में बेच सकती है. मंत्रालय ने साफ-साफ कहा था कि कोरोनिल को कोरोना वायरस के इलाज के रूप में बेचा नहीं जा सकता है.
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