सिरोही। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भगवति प्रसाद ने एक आदेश जारी कर बताया कि कोरोना वायरस ( कोविड-19) अंतर्गत लाॅकडाउन की अवधि 3 मई तक किए जाने के कारण जिले में अन्य राज्यों व जिलों से आने वाले प्रवासी व्यक्तियों की संख्या बढना संभावित है।
उक्त तथ्य के दृष्टिकोण से समस्त संबंधित को निर्देशित किया जाता है कि अंतर्राज्यीय, अन्तर जिला सीमाओं को तत्काल प्रभाव से सील कर सुनिश्चित किया जावें कि अन्य राज्यो, जिलों से कोई भी नागरिक इस जिले में अवैधानिक रूप से प्रवेश नहीं करें। उक्त कार्यवाही के पश्चात् भी यदि कोई नागरिक जिले में अवैधानिक रूप से प्रवेश करता है तो उसका स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर आवश्यक रूप से कोरेन्टाईन में रखे जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उल्लेखनीय है कि सरकारें और प्रशासन पहले ही इस बात की अपील कर चुका है कि कोई भी व्यक्ति जिस राज्य या जिले में है वो वहीं रहे। हर राज्य और जिले में लोगों के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रशासन द्वारा की हुई है। इसलिए बिना किसी भी के सभी जहां हैं वहीं लॉक डाउन की पालना करें।
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